OBC आरक्षण पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, कहा हाई कोर्ट में याचिका दायर करे
तमिल नाडु में मेडिकल सीटों पर OBC आरक्षण नहीं दिए जाने पर सभी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में पुरे मामले पर सुनवाई कि अर्जी लगाईं थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया व कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं हे जिसके बाद पुरे देश भर आरक्षण को मौलिक अधिकार नहीं मानने पर विवाद उठ गया हे कई राजनैतिक पार्टिया भी अब अपने राजनितिक फायदे के लिए आग में घी डालने का काम करते हुए नज़र आ रही हे।
मामला तमिलनाडु का हे जहा के मेडिकल कॉलेज कि सीटों पर OBC आरक्षण नहीं देने के फैसले के बाद कई राजनैतिक दल जिनमे DMK,AIDMK,CPM तमिलनाडु सरकार व कई छोटे बड़े दल एक साथ आकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कि थी कि जिसमे नीट के तहत मेडिकल सीटों में 50 % आरक्षण देने कि मांग पर सुनवाई करने कि मांग कि गयी थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस राव ने पुरे मामले पर सुनवाई करने से मना कर दिया व कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं हे आप अपनी दायर याचिका को वापस ले व चाहे तो हाई कोर्ट में जा सकते हे। जस्टिस राव ने टिप्पणी करते वक़्त कहा कि हमे ख़ुशी हे कि एक मसले पर सभी राजनितिक दल एक साथ आए हे इसीलिए हम इस याचिका को ख़ारिज न करते हुए हाई कोर्ट में सुनवाई का मौका दे रहे हे।
मामला तमिलनाडु का हे जहा के मेडिकल कॉलेज कि सीटों पर OBC आरक्षण नहीं देने के फैसले के बाद कई राजनैतिक दल जिनमे DMK,AIDMK,CPM तमिलनाडु सरकार व कई छोटे बड़े दल एक साथ आकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कि थी कि जिसमे नीट के तहत मेडिकल सीटों में 50 % आरक्षण देने कि मांग पर सुनवाई करने कि मांग कि गयी थी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस राव ने पुरे मामले पर सुनवाई करने से मना कर दिया व कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं हे आप अपनी दायर याचिका को वापस ले व चाहे तो हाई कोर्ट में जा सकते हे। जस्टिस राव ने टिप्पणी करते वक़्त कहा कि हमे ख़ुशी हे कि एक मसले पर सभी राजनितिक दल एक साथ आए हे इसीलिए हम इस याचिका को ख़ारिज न करते हुए हाई कोर्ट में सुनवाई का मौका दे रहे हे।
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