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प्रशांत भूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया मजाकिया फैसला, 1 रूपए जुर्माना या तीन माह कैद की सुनाई सजा



नयी दिल्ली, देश में बहुचर्चित रहे प्रशांत भूषण अवमानना मामले पर आखिर कार सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चूका हे जो की कई लोगो के लिए मज़ाक का विषय बन चूका हे सोशल साइट ट्वीटर पर भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मज़ाक बनाया जा रहा हे, प्रशांत भूषण को भारत के मुख्य न्यायधीश एसए बोबडे के उप्पर व न्याय पालिका के लिए किये ट्वीट मामले में दोषी ठहराया गया हे ।




सुप्रीम कोर्ट ने कहा की प्रशांत भूषण भारत के सर्वोच्य व वरिष्ठ वकील हे उनके पद की इज्जत करते हुए कोर्ट ने उनसे पुरे मामले पर माफ़ी मांगने के आदेश दिया था ताकि मामले को माफ़ी नामै के साथ खत्म किया जा सके परन्तु वह माफ़ी मांगने को तैयार नहीं थे जिस कारण से उनको अपनी गलती का एहसास कराने के लिए सजा सुनना जरुरी हे।

प्रशांत भूषण को पुरे मामले पर दोषी मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें १५ ( पंद्रह ) सितम्बर से पहले एक रूपए की राशि जुर्माने के तोर पर जमा कराने का आदेश दिया हे इस आदेश की अवहेलना करने पर प्रशांत भूषण को तीन माह की कारावास की सजा हो सकती हे वही अर्टानी जनरल का कहना हे की प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट के माध्यम से न्याय पालिका की कमियों को दूर करने का सुझाव दिया था न की अवहेलना जिस वजह से उन्हें माफ़ किया जाना चाहिए । 

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