उदयपुर में बढ़ते कोरोना मरीजों के कारण फिर लगाईं गई धारा 144, इन क्षेत्रों में लागू की जाएगी
उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर शहर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है जो की प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है जिस कारण वर्ष उदयपुर कलेक्टर की आज्ञा पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लगा दि गई है जिसके आदेशअतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार जारी किये है. संजय कुमार ने बताया की यह फैसला संबंधित क्षेत्र के नागरिको की सुरक्षा के लिहाज से लिया गया है.
दंड प्रकिर्या 1973 की धारा 144 के अवहेलना करने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी. सेक्टर 4 हिरन मगरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गणपति विहार, मेनारिया गेस्ट हाउस की गली, अम्बामाता थाना अंतर्गत एकलव्य कॉलोनी व राडा जी चौराहा, भोपाल पूरा थाना अंतर्गत मीरा नगर, सूरजपोल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले साल्वी कॉलोनी, गोसिया कॉलोनी किशनपोल व राडाजी कॉलोनी , माली कॉलोनी धानमंडी थाना अंतर्गत तीज का चौक, घांची वाडा, घंटाघर थाना अंतर्गत सिलावट वाड़ी तथा सवीना थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर के कोरोना प्रभावी क्षेत्रों में धारा 144 लगाईं गई है.
एडीएम सिटी ने के द्वारा जारी आदेश अनुसार गढ़पति विहार, मेनारिया गेस्ट हाउस वाली गली, एकलव्य कॉलोनी व मीरा नगर में निषेधाज्ञा 16 अगस्त से लागू होकर 29 अगस्त रात 12 बजे तक लागू रहेगी जबकि अन्य क्षेत्रों में 17 अगस्त से लागू होकर 30 अगस्त तक प्रभावी रूप से जारी रहेगी.
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