हाई कोर्ट ने दि मुहर्रम का जुलुस निकालने की अनुमति, यह रखी शर्ते
मुंबई, मुंबई उच्च न्यायलय ने मुहर्रम के ठीक एक दिन पहले शिया समुदाय की तरफ से इदारा इ तहफ्फुज अल हुसैनी कमिटी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सशर्त मुहर्रम का जुलुस निकालने की अनुमति दे दि हे हाई कोर्ट के जज इस जे काठवाला व माधव जामदार ने यह फैसला सुनाया हे जिस पर शिया समुदाय की और से ख़ुशी जाहिर करते हुए नयायमूर्तियो का मुस्लिम आस्था की इज्जत करने के लिए धन्यवाद कहा गया हे.
आपको बता दे की मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा जुलुस निकालने के लिए विभिन्न शर्त रखी गई हे जिसके अनुसार 30 अगस्त को इस्लामिक कैलेंडर की मुहर्रम की दस तारीख को शाम 4.30 से लेकर 5 बजे तक जुलुस निकालना तय किया गया हे वही जुलुस में पैदल भक्तो के आने पर पाबंदी रहेगी ताजियों को एक ट्रक में रख कर निश्चित स्थान पर ले जाया जाएगा जहा उन्हें ठंडा किया जाएगा व ट्रक में अधिकतम पांच लोगो को बैठने की अनुमति दि गई हे.
ट्रक में बैठने वाले भक्तो को अपना पूरा नाम व पता पुलिस अधिकारी को लिखवाना होगा तथा जुलुस के दौरान भीड़ इकट्ठा होने व किसी भी प्रकार से व्यवस्था बिगड़ने की साड़ी जिम्मेदारी शिया समुदाय की और से याचिका दायर करने वाली कमिटी की रहेगी.
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