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गैर क़ानूनी रूप से गिरफ्तार किये गए काफिल खान को तत्काल रिहा किया जाए : इलाहाबाद हाई कोर्ट

मथुरा, का विरोध प्र्दशन करने में शामिल गोरखपुर बीआरडी के प्रवक्ता डॉक्टर काफिल खान को यह कहकर अलीगढ़ विश्वविद्यालय से गिरफ्तार कर लिया गया था की उनके द्वारा दिया गया भाषण भड़काऊ हे यूपी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके मथुरा जेल में बंद कर दिया था डॉक्टर काफिल खान पिछले छह महीने से मथुरा जेल में बंद हे वही पुलिस के द्वारा उनको हिरासत में रखने के लिए तीन माह बढ़ा दिया था ।


डॉक्टर काफिल खान की माता नुजहत परवीन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में उनके पुत्र पर लगाए आरोपों को बे बुनियाद बताते हुए उनको जल्द रिहा करने के लिए याचिका दायर की गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए मुख्यन्यायधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह ने कफील खान पर लगे एनएसए के तहत गिरफ्तारी व अवधि बढ़ाए जाने को गैरकानूनी करार देते हुए तुरंत प्रभाव से रिहा करने का आदेश सुनाया हे।

डॉक्टर काफिल खान ने प्रधानमंत्री मोदी को रोडमैप भेजने के साथ एक चिट्ठी में उन्हें रिहा करने की मांग की गई थी ताकि वह कोविद - १९ के मरीजों का इलाज कर उनकी सेवा कर सके तथा देशभर में उनकी रिहाई की मांग को लेकर कई मुहीम भी चलाई गई थी। 

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