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बलि का बकरा बनाए गए तब्लीगी जमात के लोग कर सकते है मिडिया के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज

मुंबई, देश भर में पुलिस द्वारा तब्लीगी जमात के लोगो पर की गई कार्यवाही पर आखिरकार मुंबई हाई कोर्ट का फैसला पूरे देश की मिडिया व पुलिस के लिए चौकाने वाला साबित हुआ है जिससे देश में चल रही कटटर राजनीती व नफरत के सौदागर काफी नाराज़ दिख रहे है. मुंबई हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा की दिल्ली निज्जामुद्दीन मरकज में तब्लीगी जमात के लोगो पर की गई कार्यवाही पूरी तरह से असवैधानिक थी की गई कार्यवाही केवल मिडिया के द्वारा  फैलाई गई नफरत का रिएक्शन है जो की पूरी तरह से गलत है.

मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा पुलिस को आदेश दिया गया है की तब्लीगी जमात के 29  लोगो पर दर्ज सभी मुकदमो को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए. फैसला का मरकज के लोगो के द्वारा स्वागत किया गया है व मरकज में आए विदेशी नागरिक ने बताया की हमे भारत के कानून पर पूरा विश्वास था तथा यह फैसला बताता है की न्याय हमेशा सच के साथ है परन्तु इस दौरान भारतीय मिडिया ने हमे आतंकवादी तक बता दिया जिससे पूरी दुनिया में हमारी छवि खराब हुई है मिडिया के द्वारा हर वो जूठी खबर हमारे खिलाफ दिखाई है जिससे की हमारी छवि को नुक्सान हो व हर कोई हमे नफरत की नज़र से देखे.


मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा सरकार को आदेश दिया गया है की हम लोगो की क्षतिपूर्ति करे पर अब यह देखना है की नफरत फैलाने वाला भारतीय मिडिया अपने शर्मनाक कार्य पर माफ़ी मांगता है या नहीं  अगर मिडिया के द्वारा माफ़ी नहीं मांगी जाती है तो हम मिडिया पर अपनी इज्जत के भारतीय संविधान के दायरे में रहते हुए कार्यवाही करेंगे.                  

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