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Rajasthan - अब प्राइवेट अस्पतालो में कोरोना का इलाज करवाना हुआ महंगा, निशुल्क इलाज करने का आदेश फिर बदला


उदयपुर, कुछ दिन पहले राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत ने राजस्थान के नागरिको को राहत पहुंचाते हुए आदेश जारी किया था की अब से राज्य में हर कोरोना मरीजों का इलाज राज्य के सभी प्राइवेट अस्पतालों में निशुल्क होगा जिसके बाद पुरे राज्य में ख़ुशी की लहर देखि गई थी लेकिन चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग की और से इस आदेश पर रोक लगाते हुए नया आदेश जारी किया गया हे जिसके तहत कोरोना के मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने के लिए रोज़ाना पांच से नो हजार रूपए तक का खर्च उठाना पडेगा ।


सीएमएचओ डाक्टर दिनेश खराड़ी के अनुसार सरकार के द्वारा निर्धारित राशि वसूलने वालो के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी वही इस राशि में संक्रमित मरीज के इलाज में इस्तेमाल किये जाने वाले सभी यंत्रो,दवाइयों, बैड, नर्सिंग शुल्क, पीपीई किट, खाने पिने का सामान अन्य  टेस्ट के समेत सभी प्रकार के खर्चो को जोड़ लिया गया हे ऐसे में प्राइवेट अस्पतालों को सुचना दे दी गई हे की संक्रमित मरीजों का इलाज सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार किया जाए वही मृतक के शव को बॉडी स्टोरेज व केरिज के लिए अधिकतम २५०० रूपए लेने के आदेश जारी किये गए हे।

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